शांति व्यवस्था बनाए रखने को प्रशासन की सख़्त कार्रवाई रेडक्रॉस समिति विवाद पहुंचा एसडीएम न्यायालय, कार्यालय कुर्क

जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कार्यालय को कुर्क कर प्रशासनिक कब्जे में ले लिया

by news7point

शांति व्यवस्था बनाए रखने को प्रशासन की सख़्त कार्रवाई
रेडक्रॉस समिति विवाद पहुंचा एसडीएम न्यायालय, कार्यालय कुर्क

देहरादून। भारतीय रेडक्रॉस समिति, राज्य शाखा, देहरादून के कार्यालय को लेकर उत्पन्न गंभीर विवाद पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कार्यालय को कुर्क कर प्रशासनिक कब्जे में ले लिया है। शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने दोनों पक्षों को बीएनएसएस की धारा 164(1) व 165 के तहत नोटिस जारी कर 30 दिसंबर 2025 को उप जिलाधिकारी सदर के न्यायालय में पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

थाना रायपुर क्षेत्रान्तर्गत डाण्डा लखौण्ड स्थित रेडक्रॉस कार्यालय को लेकर अध्यक्ष एवं महासचिव पद तथा कार्यालय के कब्जे को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए थे। एक पक्ष डॉ. नरेश चौधरी व बी.एम. मिश्रा तथा दूसरा पक्ष ओंकार बहुगुणा व हरीश चन्द्र शर्मा स्वयं को रेडक्रॉस समिति का वैध पदाधिकारी बताते हुए कार्यालय पर अधिकार जता रहे थे। इस संबंध में 12 दिसंबर 2025 को चौकी मयूर विहार, थाना रायपुर में सूचना दर्ज कराई गई थी।

उप निरीक्षक थाना रायपुर द्वारा की गई जांच में प्रथम दृष्टया तथ्य सही पाए गए। दोनों पक्षों ने अपने-अपने दावे के समर्थन में प्रार्थना पत्र व दस्तावेज प्रस्तुत किए, लेकिन किसी भी पक्ष द्वारा कार्यालय अथवा संपत्ति के स्वामित्व या वास्तविक कब्जे के ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। पुलिस रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि विवाद का मूल कारण कब्जा व स्वामित्व है तथा दोनों पक्षों के बीच टकराव से कानून-व्यवस्था बिगड़ने की प्रबल संभावना बनी हुई है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने बीएनएसएस की धारा 164(1) के अंतर्गत दोनों पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में निर्देश दिए गए हैं कि दोनों पक्ष 30 दिसंबर 2025 को प्रातः 11 बजे न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर, देहरादून में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रश्नगत संपत्ति एवं कार्यालय के वास्तविक कब्जे से संबंधित अपने-अपने दावे, दस्तावेजी साक्ष्य एवं लिखित कथन प्रस्तुत करें।

न्यायिक निर्णय तक शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से विवादित रेडक्रॉस कार्यालय को बीएनएसएस की धारा 165 के अंतर्गत राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क कर लिया गया है तथा इसकी सुपुर्दगी थानाध्यक्ष रायपुर को दी गई है। प्रशासन का कहना है कि न्यायालय के अंतिम निर्णय तक कार्यालय पर किसी भी पक्ष को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा।

रेडक्रॉस जैसी मानवीय संस्था से जुड़े इस विवाद ने शहर में चर्चा का विषय बना लिया है। अब सभी की निगाहें 30 दिसंबर को होने वाली न्यायिक सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि रेडक्रॉस समिति की वास्तविक कमान किसके हाथ में होगी।

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