हरिद्वार : शनिवार को उत्तराखंड जल संस्थान कार्यालय, जोन-प्रथम भूपतवाला, हरिद्वार के अपर सहायक अभियंता द्वारा कोतवाली नगर में लिखित तहरीर दी गई थी कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्रैक्टर-सेक्शन मशीन पर विभाग का नाम अंकित कर अपशिष्ट जल को खुले नाले में प्रवाहित किया जा रहा है। तहरीर के आधार पर धारा 279, 319(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों के निर्देशन में चौकी प्रभारी सप्तऋषि उपनिरीक्षक विक्रम सिंह बिष्ट एवं पुलिस टीम द्वारा सुरागरसी-पतारसी करते हुए संबंधित ट्रैक्टर एवं चालक को चिन्हित कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में चालक ने अपना नाम लाल सिंह पुत्र रोशन लाल, निवासी ग्राम ब्रह्मपुर कोतवाली रुड़की बताया।
चालक ने बताया कि ट्रैक्टर के स्वामी स्वर्गीय सोनू पुत्र रमेश कुमार, निवासी ग्राम ब्रह्मपुर, कोतवाली सिविल लाइन रुड़की थे, जो रिश्ते में उसके भांजे लगते थे। पूछताछ के दौरान चालक ने बताया कि उक्त ट्रैक्टर पूर्व में शिवालिक नगर स्थित जल संस्थान में कार्यरत था, जिसके कारण उस पर “उत्तराखंड जल संस्थान” अंकित कराया गया था। ट्रैक्टर स्वामी की मृत्यु के बाद भी यह नाम नहीं हटाया गया और उसी नाम का उपयोग कर वह ठेके पर अपशिष्ट जल का परिवहन कर खुले नालों में प्रवाहित करता था। पुलिस द्वारा संबंधित ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर मुकदमे में दाखिल किया गया है तथा चौकी परिसर में सुरक्षित खड़ा कराया गया है। मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस टीम में उपनिरीक्षक विक्रम सिंह बिष्ट, चेतक पुलिस कर्मी शामिल रहे।
